निक्षेपी : मुख्य निक्षेपी कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन गठित संस्था है, जिसे सेबी द्वारा निक्षेपी के रुप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है । इस समय नेशनल सेक्युरिटी डिपॉझिट लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) तथा सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) नाम की दो निक्षेपी हैं ।